best news portal development company in india

गैस वितरण वाहनों पर लाउडस्पीकर अनिवार्य

SHARE:

कुल्लू, 23 अगस्त 2025 – जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले अरविन्द शर्मा ने बताया कि जिला दण्डाधिकारी कुल्लू ने हि. प्र. जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी उन्मूलन आदेश, 1977 के तहत घरेलू गैस सिलेण्डरों की भाड़ा दरें तय की हैं।

अधिसूचना के अनुसार सभी गैस एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में गैस सिलेण्डर वितरण के समय वाहनों पर लाउडस्पीकर लगाकर उपभोक्ताओं को सूचना दी जाए। इससे उपभोक्ता निर्धारित स्थान पर समय से पहुंच सकेंगे और स्टाफ व उपभोक्ताओं दोनों का समय बचेगा

शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं की शिकायतें मिल रही हैं कि कई गैस एजेंसियां इस नियम की अनदेखी कर रही हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। विधानसभा समितियों ने भी उपभोक्ता सुविधा को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर लगाने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी एजेंसियों को कैश मेमो देना अनिवार्य है, जिसमें सिलेंडर का मूल्य और भाड़ा दरें स्पष्ट लिखी हों। साथ ही वितरण वाहनों में भारतोलक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएं ताकि उपभोक्ता मौके पर ही वजन जांच सकें।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जल्द ही निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वाली गैस एजेंसियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Kullu, August 23, 2025 – District Controller Arvind Sharma informed that as per the orders of the District Magistrate, it is now mandatory for gas agencies to use loudspeakers on distribution vehicles in rural areas. This step aims to save time for both staff and consumers. Agencies violating this directive will face strict action during upcoming inspections.

Poonam Kumari
Author: Poonam Kumari

Leave a Comment